featured यूपी

यूपी में बिना अनुबंध नहीं रख सकेंगे किरायेदार, जानिए क्या हैं नए नियम

यूपी में बिना अनुबंध नहीं रख सकेंगे किरायेदार, जानिए क्या हैं नए नियम

लखनऊ: किराये पर रहने वाले लोगों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। अब बिना अनुबंध के किरायेदार रखने वालों पर गाज गिर सकती है। इससे जुड़े नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मनमाना किराया नहीं वसूल पायेंगे मालिक

किरायेदारों को बिना किसी निश्चित नियम के किराया देना पड़ता था। कई मकान मालिक मनमाना किराया वसूलते हुए भी पाये गए हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने की योजना बना ली है। इस नए नियम के लागू होते ही मकान मालिक और किरायेदार के बीच आर्थिक रिश्ता एक नियम के तहत चलेगा।

नए अध्यादेश को मिली मंजूरी

उप्र नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। इसे कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में हरी झंडी दिखाई गई है। इस कानून के माध्यम से किरायेदारी से जुड़े विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और आसानी से समस्या का निस्तारण हो सकेगा।

मात्र 60 दिन में होगी समस्या हल

किसी भी वाद का निस्तारण 60 दिन में करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही किराया वसूलने के लिए होने वाली मनमानी पर भी लगाम लगेगी। विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान रखा गया। इसी के द्वारा पूरी निगरानी रखी जायेगी।

लॉकडाउन के समय भी पिछले वर्ष कई ऐसे मामले सामने आए जहां किराया भारी मात्रा में वसूला गया। जबकि किरायेदार उस स्थिति में नहीं थे कि किराया दे सकें। ऐसी किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सके, इसी को देखते हुए नया अध्यादेश लाया गया है।

Related posts

प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रियंका गांधी और सपा ने योगी सरकार को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप

Aditya Mishra

Disney layoff Employees: डिज्नी करेगा 7,000 कर्मचारियों की छंटनी, सीईओ बॉब इगर ने जानकारी

Rahul

विवेक हत्याकांड: SIT ने सौपी जांच, पुलिसवालों को बताया हत्या का जिम्मेदार

Ankit Tripathi