पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस तपब्रत चक्रबर्ती की बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार के फैसले को खारिज करते हुए बीजेपी की रथ यात्रा को निकालने के लिए मंजूरी दी है। मालूम हो कि इससे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस रथयात्रा पर रोक लगा दी थी। अब बीजेपी की अपील पर कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। 14 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के इस फैसले से बीजेपी को राहत मिली है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने इस मामले पर बीजेपी के प्रार्थना पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का तीन रथ यात्राएं निकालने का कार्यक्रम था, जिसमें खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी शामिल होना था। कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों निशाना साधा। जेटली ने कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की पार्टी ईकाई को बधाई दी। बाद में अपने अगले ट्वीट में विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि अगर यही फैसला एनडीए या बीजेपी सरकार ने विपक्षी कार्यक्रम पर लिया होता तो इसे ‘अघोषित आपातकाल’ करार दिया जाता। अब लोग चुप क्यों हैं? जेटली ने अगले ट्वीट में कहा कि इस प्रकरण पर मानवाधिकार संगठन चुप क्यों हैं?
जेटली का ट्वीटः
If any NDA/BJP Government had stopped an opposition Programme, it would have been called an “Undeclared Emergency”. Why Silence now?
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 20, 2018
बता दें कि एक रथयात्रा 7 दिसंबर से कूचबिहार से शुरू होने वाली थी, दूसरी रथ यात्रा 9 दिसंबर को 24 परगना से और तीसरी 14 दिसंबर को बीरभूमि के तारापीठ से निकाली जानी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को प्रस्तावित रथयात्रा के लिए बीजेपी के प्रदेश नेताओं के साथ उसकी बैठक की फुटेज सौंपने को कहा था।
महीने के शुरुआती हफ्ते में प्रशासन ने यात्रा को अनुमति देने से मना कर दिया था। भाजपा की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को रथयात्रा की नई तारीखों 23, 26 और 27 दिसंबर के बारे में बताया गया था। तब ममता बनर्जी की सरकार ने इसकी इजाजत दने से मना कर दिया था। बाद में मामला कलकत्ता हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने इन रथ यात्राओं के निकलने पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की।