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अयोध्याः विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज करते हुए HC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

विवादित स्थाल पर नवाज वाली याचिका खारिज अयोध्याः विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज करते हुए HC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

अयोध्या में विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले संगठन अल-रहमान के खिलाफ पांच लाख का जुर्माना भी ठोंका है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा की ऐसी याचिकाएं अदालत का वक्त बर्बाद करने और समाज में नफरत फैलाने के मकसद से डाली गई है।

 

विवादित स्थाल पर नवाज वाली याचिका खारिज अयोध्याः विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज करते हुए HC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
अयोध्याः विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज करते हुए HC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अल-रहमान नाम के एक संगठन ने अयोध्या में विवादित स्थल पर मुसलमानों को दी गई जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी। संगठन ने दावा किया था कि विवादित स्थल पर स्थित राम मंदिर पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत है। ऐसे में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में 2010 में अयोध्या मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि विवादित स्थल में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को जमीन दी है।

बता दें कि कोर्ट ने अल-रहमान संगठन की याचिका में किए गए सभी दावों को खारिज किया है। कोर्ट ने संगठन को फटकार भी लगाई और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट के समय खराब करने के लिए सख्त टिप्पणी भी की है।मालूम हो कि अल-रहमान संगठन उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पते पर रजिस्टर्ड है।यह संगठन इस्लाम का प्रचार-प्रसार करता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2,1 के बहुमत के फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों में बांट दी जाए। मसलन तीन पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान हैं। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और मामला सुप्रीम पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामले से जुड़ी याचिका पर जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

महेश कुमार यादव

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