केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेल एवं तिलहन की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण कायम करने के लिए 30 जून तक इनके भंडारण की सीमा को तय कर दिया है।
ये है केंद्र सरकार का आदेश
उपभोक्ता मामलों को लेकर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में बीती 3 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। केंद्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को अधिकार होगा कि वह खाद्य तेल एवं तिलहनों के भंडारण एवं वितरण को नियमबद्ध कर सकें। बता दें कि सरकार के इस फैसले से खाद्य तेल एवं तिलहनों की जमाखोरी पर लगाम लगाया जा सके।
आदेश के अनुपालन के लिए सभी राज्य संग हुई बैठक
विभाग की ओर से आदेश के अनुपालन को लेकर मंगलवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की गई थी। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार आपूर्ति श्रंखला में कोई व्यवधान किए बिना तथा कारोबार में कोई अवांछित समस्या उत्पन्न किए बिना भंडारण की सीमा तय करने का आदेश लागू करें।
केंद्र सरकार ने तय की है ये सीमा
वहीं केंद्र सरकार की ओर से खाद्य तेलों के संबंध में खुदरा विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल,बड़े दुकानदारों, रिटेलर या दुकान के लिए 30 क्विंटल उनके डिपो के लिए हजार क्विंटल की सीमा तय की है। वहीं खाद्य तेलों का प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के 90 दिन के बराबर मात्रा में भंडारण कर सकेंगे।