राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और मेलों, हाट बाजारों पर पाबंदी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सूबे के गृह विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए।
गृह सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को लिखा पत्र
प्रमुख शासन सचिव (गृह विभाग) अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई, 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को चिठ्ठी लिखी है, और इसमें कहा गया है कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना निर्देशों को नहीं मानने की लापरवाही तीसरी लहर की वजह बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रखें। धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों इत्यादि का आयोजन ना किया जाए।
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सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को ‘नो-मास्क, नो-मूवमेंट’ की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन इत्यादि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।