नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कहा है कि वह देशभर के सभी टोल प्लाजा पर वीवीआईपी जिसमें वर्तमान जज शामिल हैं उनके लिए अलग लेन बनाएं वरना अगली सुनवाई में कोर्ट की अवमानना का सामना करना होगा।
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कोर्ट ने कहा, ‘यह बहुत ही दुखद बात है कि वीवीआईपी और वर्तमान जजों की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान जजों को टोल प्लाज पर 10-15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है।’ जस्टिस हुलुवाडी जी रमेशा और एमवी मुरलीधरन की बेंच ने एनएचएआई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी टोल प्लाजा को सर्कुलर जारी कर दिया है।
जजों ने कहा कि टोल जमाकर्ता इस बात को सुनिश्चित करें कि वीआईपी और वर्तमान जजों के अलावा विशेष लेन में कोई और वाहन प्रवेश ना करे। एनएचएआई द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को गंभीरता से देखा जाएगा। कोर्ट का कहना है कि वह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजेगा यदि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा या फिर उनके आदेश की अवहेलना हुई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
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By: Ritu Raj