रांची। राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव को हिंदू बनकर धोखे से शादी के जाल में फंसाने वाले रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली और उसके चार अन्य सहयोगियों के खिलाफ शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में आरोप तय कर दिये गये।
इस मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए उनमें रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, उसकी मां कौशल रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, गया सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद और रोहित रमन (रकीबुल का दोस्त) शामिल हैं।
पांचों आरोपी आज अदालत में उपस्थित हुए थे। न्यायाधीश ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया। अदालत ने मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
इस मामले में एक अन्य आरोपी सिपाही अजय कुमार अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अजय कुमार की ओर से अदालत में आवेदन दिया गया था कि उसने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया है। इस पर कभी भी सुनवाई हो सकती है अतः उसे समय दिया जाये। अदालत ने अजय कुमार को समय नहीं दिया और उसकी फाइल अलग करने का निर्देश दिया।
मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत ने भादंसं की धारा 120 बी और 212 (आपराधिक षडयंत्र रचने और आरोपी को भागने में मदद देने) के मामले में आरोप तय किये। तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना मामले में आरोपी रकीबुल हसन को गया सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, सिपाही अजय सिंह सहित अन्य ने भगाने में सहयोग किया था।
इस मामले में हंगामा होने और तारा शाहदेव के बारबार के अनुरोध पर 2014 में हिंदपीढ़ी थाना में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई को यह मामला 2015 में सौंपा गया। रकीबुल हसन का मामला देश में लव जिहाद के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक माना जाता है।