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हाईकोर्ट का अहम फैसला, ध्वस्तीकरण सहित इन कार्रवाइयों पर लगाई रोक

हाईकोर्ट का अहम फैसला, ध्वस्तीकरण सहित विभिन्न कार्रवाइयों पर लगाई रोक

प्रयागराज: हाईकोर्ट व जिला सहित सभी अदालतों, अधिकरण के अंतरिम आदेश 31 मई तक आगे बढ़ा दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बैंक वसूली, बेदखली, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर भी 31 मई तक के ले लिए रोक लगा दी है।

31 मई तक जमानत आदेश जारी रहेंगे

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतो, परिवार न्यायालयो, श्रम अदालतो, औद्योगिक अधिकरणो, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओ के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढा दिये है। इसके अतिरिक्त अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे है भी 31 मई तक जारी रहेगे।

उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर भी लगाई रोक

कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेन्सी, विभाग आदि द्वारा बेदखली खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर, 31 मई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी बैंको, वित्तीय संस्थाओ को  संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीड़ानात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है।

जनहित याचिका में दिया फैसला

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 5जनवरी 21को  निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को  पुनर्स्थापित करते हुए यह सामान्य समादेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 151  सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए जारी किया है।

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