featured देश राज्य

Hijab Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर याचिका की खारिज, सुनाया ये फैसला

Karnataka HC is hearing plea against hijab ban 1644828840360 1644828840521 Hijab Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर याचिका की खारिज, सुनाया ये फैसला

Hijab Case:  कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

ये भी पढ़ें:-

मैगी के रेट में हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी, इन चीजों के भी बढ़े दाम

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई थी। इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।

गौर रहे कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था।

25 फरवरी को ही कर्नाटक HC में पूरी हो गई थी सुनवाई

बता दें कि 25 फरवरी, 2022 को ही कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहली सुनवाई 8 फरवरी 2022 को की थी।

फिर 9 फरवरी 2022 को सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच में भेजा। इसके बाद 10 फरवरी 2022 को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और अगले आदेश तक छात्रों के धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी थी।

Related posts

कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त निर्देश

Ankit Tripathi

भंडारे में नोट बांटने को लेकर योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने दी सफाई

piyush shukla

व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी AAP- डॉक्टर छविl यादव

Rahul