featured छत्तीसगढ़

लॉकडाउन का उल्लंघन करना सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा, दोषी को हो सकती है दो साल तक की सजा

chhattisgarh लॉकडाउन का उल्लंघन करना सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा, दोषी को हो सकती है दो साल तक की सजा

रायपुर. कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी कायम है। हालांकि, इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में हालात काबू में हैं। सरकार अब और सख्त रुख अपना रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करना सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा। ऐसे में दोषी को दो साल तक की सजा हो सकती है। अफवाह फैलाने और सरकारी ड्यूटी से बिना ठोस कारण गायब रहने पर एक-एक साल की जेल हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी दिवाली तक सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी।

प्रदेश में अब तक 9 मामले सामने आए, 3 ठीक होकर घर लौटे

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक 8 मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि इनमें से 3 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। रायपुर के रामनगर में रहने वाले 68 साल के बुजुर्ग ने भी महज पांच दिन में कोरोना को मात दे दी। सऊदी अरब से लौटे भिलाई के 33 साल के युवक की लगातार दो बार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एम्स से डिस्चार्ज किया गया। बुधवार को बिलासपुर की महिला को भी अपोलो अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई। अन्य 6 संक्रमित की हालत स्थिर है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं।

शराब प्रेमियों के लिए फिर खुलेंगी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग होगी लागू

राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद की गई शराब दुकानों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराएगी। शासन का तर्क है कि शराब के विकल्प के रूप में स्प्रिट पीने से दो लोगों की मौत हो गई। लोग शराब नहीं मिलने के कारण आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कुछ स्थानों पर शराब नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की कोशिशें भी हुईं।


Related posts

केंद्र सरकार बताए, नोटबंदी से किताना कालाधन वापस आयाः नीतीश कुमार

Rahul srivastava

वैक्सीन के इस मामले में गोरखपुर नंबर-1? जानिए क्या है मामला

Shailendra Singh

सगाई के बाद मीडिया से बोले आकाश अंबानी, ‘अच्छी फोटो छापना’

rituraj