UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में त्योहार के चलते धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के निर्देश किए हैं। ये आदेश आज से 31 दिसंबर 2023 तक जारी होंगे।
ये भी पढ़ें :-
जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि 2 नवंबर से 31 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम त्योहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेध के तहत धारा 144 लागू की जा रही है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये रहेंगे प्रतिबध
- धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
- विधान भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार के धरना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
- सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबंध होगा।
- लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल ( इकोगार्डन) छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।