सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत अपना फैसला देगी। बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में साल 2005-06 के दौरान हुए इस एनकाउंटर में कथित गैंगस्टर सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के मारे जाने से राजनीति में जमकर उथल-पुथल हुयी थी। अब 13 साल बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस प्रकरण की आखिरी बहस 5 दिसंबर को हुई थी।केस में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. जे. शर्मा अपना फैसला सुनाएंगे।
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आपको बता दें कि इस मामले में कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जबकि 2014 में 16 लोगों को बरी कर दिया गया था। बरी किए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह (उस दौरान के गृह मंत्री), पुलिस अफसर डी. जी. बंजारा जैसे नाम शामिल हैं। मालूम हो कि ये मामला पहले गुजरात में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था।
गौर करें कि अभियोजन (Prosecution) पक्ष का आरोप था कि सोहराबुद्दीन शेख का संबंध आतंकी संगठन से था। वह किसी बड़ी साजिश के तहत काम कर रहा था। याद हो कि सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर 2005 में हुआ था।जिस दौरान इस मामले की जांच गुजरात में चल रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गुजरात में इस केस को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए 2012 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था।
गौरतलब है कि मामले में सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।मामले की सुनवाई पहले जज उत्पल कर रहे थे, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया इसके बाद मामले की सुनवाई जज बृजगोपाल गोया कर रहे थे, नियुक्ति के कुछ समय बाद ही उनकी भी रहस्यमय मौत हो गई थी। जज लोया की मौत के बाद कुछ समय के लिए इस केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गयी थी।