नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनावी फंडिंग को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिर्फ चुनिंदा शाखाओं से ही बॉन्ड्स खरीदने का निर्णय लिया है। इन बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दल चंदा जम कर पाएंगे। ये बॉन्ड्स 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मूल्य में भी उपलब्ध होंगे। चुनावी बॉन्ड्स पर दानदाता का नाम नहीं होगा, इसे केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिए 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकेगा। इसको लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड्स को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस व्यवस्था के शुरू होने से देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी प्रक्रिया में काफी हद तक पारदर्शिता आएगी।
जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए ब्याज मुक्त बॉन्ड्स भारतीय स्टेट बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों तक खरीदे जा सकेंगे। आम चुनाव वाले साल में यह विंडो 30 दिनों के लिए खुली रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड्स उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे, जिनको पिछले चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिला हो। जेटली ने कहा कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में ज्यादातर चंदा नकदी में मिलता है और इसमें पारदर्शिता न के बराबर होती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था से काफी हद तक पारदर्शिता आएगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘भारत का कोई भी नागरिक या संस्था ये बॉन्ड्स खरीदने के योग्य होगी।
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान जेटली ने चुनावी बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोग भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तय शाखाओं से ये बॉन्ड्स खरीद सकेंगे और इन बॉन्ड्स की मियाद 15 दिनों की होगी। इस मियाद के भीतर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बॉन्ड्स देने होंगे।