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ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

a ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। मीडिया द्वारा चुनाव से पहले किए जाने वाले सर्वेक्षणों के प्रसारण पर रोक को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी चरणों के चुनाव खत्म होने तक ओपिनियन पोल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एमम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करने को लेकर कहा कि कई लोग विशेषज्ञ होते हैं और ये किसी का व्यक्तिगत अधिकार है कि वे हालात का विश्लेशष करे और अपना मत दे। a ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

पीठ ने कहा कि भले ही ये कोई घटना हो या चुनाव। बता दें कि ये याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई थी। उनकी ओर से वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि अनियमित जनमत सर्वेक्षण आगामी चुनावों को लेकर गलत और झूठे अनुमानों का प्रसार करते हैं, जोकि मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि ओपिनियन पोल से सूचना प्राप्त करने की आजादी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को नुकसान पहुंचाता है। इस पर पीठ ने कहा कि ओपिनियन पोल को लेकर पहले से कई नियम हैं। पीठ ने कहा कि यह किस तरह की याचिका है। हम एग्जिट और ओपिनियन पोल को लेकर चिंतित नहीं हैं। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

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