हरिद्वार: कोरोना संकट के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तराखंड प्रशासन ने कुंभ मेले के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का एड्रेस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया है कि कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना कुंभ परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
10 सेक्टर को पहले जारी हो चुकी है SOP
बीते 9 दिन पहले प्रशासन कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लिहाज से 10 सेक्टर के लिए पंजीकरण जारी किया जा चुका है। इन सेक्टर में आश्रम-धर्मशाला, होटल-रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस, दुकान-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, वाहन पार्किंग स्थल, विश्राम स्थल, घाट, रेलवे और बस स्टेशन शामिल हैं। कुंभ मेले की अधिसूचना जारी होने साथ ही एसओपी प्रभावी मानी जाएगी।
कुंभ की तैयारियों में जुटी सरकार
कुंभ मेला जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है। शासन की तैयारियां भी धीरे-धीरे पूरी हो रही है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर शासन एक और एसओपी जारी की है। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुंभ में श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों, यात्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। एसओपी के मुताबिक कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा यात्री को वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।
बिना ई-पास के नहीं मिलेगी एंट्री
श्रद्धालुओं को अपने पास अहम दस्तावेज रखने होंगे। इसके अलावा कुंभ परिसर में बिना ई-पास के एंट्री नहीं दी जाएगी।एसओपी के मुताबिक विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। साथ ही पंजीकरण संबंधी नियमों का भी पालन अनिवार्य होगा।