तमिलनाडु में ऑल इंडिया रिजर्वेशन के तहत इस साल मेडिकल कॉलेजों में OBC को 50% कोटा देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया हैं। तमिलनाडु सरकार, एआईडीएमके और डीएमके की केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50 प्रतिशत कोटा न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया हैं।
याचिका में बताया संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
दायर याचिका में कहा गया हैं कि मेडिकल कॉलेजों में OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था ना होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। याचिका में केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50 प्रतिशत कोटा न दिए जाने के फैसले का विरोध किया था।
ओबीसी का 50 प्रतिशत हिस्सा
इस याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु में OBC , SC, और ST के लिए 69 प्रतिशत रिजर्वेशन हैं। इसमें ओबीसी का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु को दी गई सीटों में से 50 प्रतिशत पर ओबीसी कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाना चाहिए।