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SC कोलेजियम ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति मामले पर फैसला टाला

sc 1 SC कोलेजियम ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति मामले पर फैसला टाला

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति मामले में एक सप्ताह के लिए फैसला टाल दिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला सीजेआई दीपक मिश्रा के उस सुझाव के बाद टाला गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अन्य जजों के नामों पर भी विचार किया जाए। कोलेजियम की कार्यवाही की जानकारी रखने वाले एक युवक ने बताया कि बीते बुधवार को हुई कोलेजियम की बैठक करीब 50 मिनट चली। उस युवक ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि सीजेआई मिश्रा का कहना था कि जस्जिस जोसेफ के नाम के साथ राजस्थान, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों वाले कोलेजियम ने जस्टिस जोसेफ पर अपना फैसला टाल दिया।

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सीजेआई के प्रस्ताव

बता दें कि सीजेआई के प्रस्ताव पर अन्य तीन जजों ने कहा कि उन्हें इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। इसके साथ ही इस पर भी फैसला होगा कि सरकार के पास चार नामों की संयुक्त लिस्ट भेजी जाए या केवल जस्टिस जोसेफ का नाम भेजा जाए। बता दें, पिछले सप्ताह सरकार ने सीनियर वकील की सुप्रीम कोर्ट के जज तौर पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जस्टिस जोसेफ का नाम वापस भेज दिया था। इसके साथ ही कोलेजिमय के पांच में चार सदस्यों को बीते बुधवार को पहली बार उस खत के बारे में पता चला जो कानून मंत्री रविशंकर ने 30 अप्रैल को सीजेआई को लिखा था।

वहीं इस पत्र में उन्होंने सरकार का पक्ष बताया था कि जजों की पदोन्नति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि हाईकोर्ट के जजों में जस्टिस जोसेफ वरिष्ठता में 42वें नंबर पर है। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि गुजरात, कलकत्ता और जम्म-कश्मीर जैसी कई हाईकोर्ट हैं, जहां से कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है।

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