नई दिल्ली। अब किसी भी दुकान से सिम कार्ड लेकर उसे सालों तक चलाना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि अब आपका सिम कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सीधी नजर है। दरअसल सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए सभी प्री-पेड और पोस्ट पेड सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए है।
कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सरकार को हिदायत दी है कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे देश के सभी मोबाइल नंबर एक साल के अंदर ही आधार कार्ड से लिंक हो जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स है तो अगर केंद्र सरकार इसको लेकर एक साल के अंदर कानून बनाती है तो सिम कार्ड के मिस यूज को रोका जा सकता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन के वैरिफिकेशन बैंकिंग इस्तेमाल के लिए बहुत जरुरी है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट केंद्र से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वाले लोगों की वैरिफिकेशन का क्या तरीका है जिसका जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया था।
बता दें कि एन एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में 90 करोड़ प्री-पेड सिम धारक है जिनमें से 5 करोड़ सिम कार्ड धारक ऐसे है जिनकी जांच नहीं हुई है। तो इन कार्ड का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसलिए इनकी जांच के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।