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उप्रः SC के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री में आई कमी,दुकानदार हुए निराश

उप्रः SC के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री में आई कमी,दुकानदार हुए निराश

दीपावली के मौके पर पटाखों की वजह से ज्यादा प्रदूषण न फैले इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दीपावली के दिन महज़ दो घंटे यानी 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लखनऊ में पटाखों की दुकान लगाए दुकानदार काफी निराश है।उनका कहना है कि आदेश के बाद से दुकानदारी में काफी गिरावट आई है।लोग ज्यादा मात्रा में पटाखे नही खरीद रहे है जिसका असर उनकी दुकानदारी पर पड़ रहा है।

 

उप्रः SC के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री में आई कमी,दुकानदार हुए निराश
उप्रः SC के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री में आई कमी,दुकानदार हुए निराश

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर जारी आदेश पर संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा कि 2 घंटे का समय राज्य सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बताए कि पटाखें कब चलेंगे। कोर्ट ने इससे पहले दिवाली पर केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों का आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR के लिए है। बाकी देश में सामान्य पटाखे चलाए जा सकते हैं।

मामले पर संबंधित पीठ ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से पटाखे जलाने का टाइम जरूर निर्धारित कर दिया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि दिवाली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए।

याचिका में कहा गया कि दीपावली के उत्सव को लेकर हर राज्य या पंथ की अपनी अलग-अलग परंपराएं और संस्कृति हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लोगों के वाजिब धार्मिक अधिकारों को खारिज करता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर सुबह-शाम दोनों समय पटाखे की परंपरा है, तो दोनों वक्त 1-1 घंटा दिया जा सकता है।

राहुल श्रीवास्तव

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