राजस्थानः जयपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सिद्धार्थ महाजन ने जिले में दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाजन ने पुलिस, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, नगर निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, पीएचईडी आदि आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को निर्देश जारी किए।
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जिला कलक्टर ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर पुलिस उपायुक्त (उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम) को दीपावली के त्यौहार के सिलसिले में जयपुर शहर व आसपास के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। पुलिस उपायुक्त यातायात को दीपावली के अवसर पर यातायात व पार्किंग की समुचित व्यवस्था के साथ यातायात पुलिसकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनें, लावारिस वस्तु, वाहन, बैग इत्यादि की जांच करने के निर्देश दिये हैं।
महाजन ने नगर निगम को शहर के सभी बाजारों की सफाई व्यवस्था, पर्याप्त सफाईकर्मियों की उपलब्धता, सभी स्थानों से कूडे़ के ढेर उठाने, रोशनी की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, चौपड़ों व सर्किलों पर अव्यवस्थित फव्वारों को चालू करने, आमेर स्थित मावठा व केसर क्यारी व शहर के प्रमुख द्वारों व इमारतों पर रोशनी व सजावट, आवारा पशुओं की धरपकड, रोड व स्ट्रीट लाईट दुरूस्त करने, खुले मेन हॉल को ढकने के साथ ही 7 से 9 नवम्बर तक सभी थानों पर अग्निशमन वाहन मय आवश्यक उपकरण व स्टॉफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
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सवाईमानसिंह चिकित्सालय अधीक्षक को बर्न वार्ड में आपातकालीन स्थिति में पुख्ता व्यवस्था करने, नेत्र व प्लास्टिक सर्जरी विभाग और आपातकालीन सेवाओं हेतु राउण्ड द क्लाक चिकित्सक नियुक्त करने के निर्देश दिये है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को पूरे जिले में उपलब्ध एम्बूलेंस को मय आवश्यक उपकरण व स्टॉफ के तैयार रखने, अस्पतालों में आवश्यक दवाईयां व संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
विद्युत वितरण निगम को शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने, शहर में बिजली के लटकते ढीले तारों को व्यवस्थित करने, जलदाय विभाग को दीपावली से पूर्व निरंतर जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक को संबंधित विभागों से समन्वय रखते हुये अग्निशमन, एम्बूलेंस व्यवस्था, विद्युत, पेयजल आदि का पर्यवेक्षण करने एवं आवश्यकता होने पर आपदा प्रबंधन संबंधी सेवाओं के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिये है।