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ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना

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ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उस मामले को योग्य माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है।

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आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी।

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हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है।

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