नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता शबीर शाह के करीबी असलम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी को 12 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 15 नवंबर को शबीर शाह और उसके करीबी असलम वानी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। पिछले 23 सितम्बर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में शबीर शाह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि शबीर शाह ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से अपने संबंध को स्वीकार किया है। इसी साल जनवरी में उसने आतंकी सरगना हाफिज सईद से बात भी की थी। वो हाफिज से कश्मीर के मसले पर बात करता रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2005 में असलम वानी को गिरफ्तार किया था। वानी के पास से 63 लाख रुपये और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे।
वहीं इन पैसों में से उसे पचास लाख रुपये शबीर शाह को पहुंचाने थे जबकि दस लाख रुपये जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर अबु बकर को देने थे और बाकी पैसे उसकी कमीशन के थे। वानी ने पुलिस को बताया था कि उसने सवा दो करोड़ रुपये शबीर शाह को पहुंचाए थे। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वानी और शबीर शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया।