नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धन शोधन मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रवींद्र भट की एक पीठ ने अपील पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को शिवकुमार को जमानत दे दी थी।