Breaking News featured देश राज्य

चुनाव आयोग का नया नियम: मतदान से 48 घंटे पहले नहीं जारी होगा घोषणा पत्र

election mission2019 3 चुनाव आयोग का नया नियम: मतदान से 48 घंटे पहले नहीं जारी होगा घोषणा पत्र

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग ने अब ‘आदर्श आचार संहिता’ (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) के अंतर्गत शामिल कर दिया है। जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों को अपना घोषणा पत्र जारी करते समय भी ‘आदर्श आचार संहिता’ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक दिशानिर्देश जारी कर कहा कि यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी।

इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुए साफ किया गया है कि एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार थमने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा।

वहीं एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे। आयोग के एक अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साफ किया कि यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल संबद्ध क्षेत्र के मतदान से पहले प्रचार बंद होने के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं कर सकेंगे।

Related posts

हल्द्वानी: शहीद सम्मान यात्रा में सैनिक परिवारों को सम्मान, ताम्रपत्र से किया सम्मानित

Rahul

Pradeep Sarkar Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री के निर्देशक प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन

Rahul

आप नेता आशीष खेतान ने इस्तीफे की वजह फेसबुक पर बयां की.

mahesh yadav