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दहेज हत्या: पति सहित पांच को आजीवन कारावास, पढ़ें पूरी खबर

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बलिया: न्यायालय ने आज एक दहेज प्रथा की भेट चढ़ी बेटी को न्याय दिया है। न्यायलय ने दहेज के लालचियों को सलाखों के पीछे भेजा। अभी कुछ महीने पहले एक विवाहिता की जलाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। पिता ने पति सहित पांच लोगों पर मामला दर्ज कराया था। आज इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

तीन साल पुराने मामले में सुनाई सजा

जिला अदालत ने बड़ा फैसला करते हुए दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में पति सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसपी विपिन ताडा ने जानकारी देते हुए बताया बलिया के शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव में अशोक सिंह नाम के व्यक्ति की बेटी जिसका नाम मीना था। मीना की शादी हिंदू रीति रिवाजों से 2008 में की गई थी।

पिता ने पांच लोगों पर दर्ज कराया था मामला

इसी साल के अप्रैल महीने में ससुराल में जलाकर हत्या कर दी गई थी। मीना की हत्या दहेज ना मिलने के चलते की गई थी। मीना के पिता की तहरीर पर बांसहीड कोतवाली में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

न्यायालय ने पांचों को भेजा आजीवन कारावास में

इसी मामले में अपर जिला जज नितिन ठाकुर ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अपर जिला जज ने मीना की पति सहित पांच लोगों को दोषी माना। अपर जिला जज ससुर-सास-जेठानी-एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने अर्थ दंड न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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