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मनमानी फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट सख्त, 5 दिन में मांगा जवाब

मनमानी फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट सख्त, 5 दिन में मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था में मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों से जवाब मांगा है। नाराजगी जताते हुए 5 दिनों के भीतर जवाब देने की बात कही गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

अन्य फीस पर रोक लगाए सरकार

कोरोना के दौरान भारी मात्रा में हुई फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उनकी तरफ से कहा गया कि फीस बढ़ोतरी के मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका जवाब दे। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूलों को भी जवाब देने के लिए कहा गया है, जिन्हें अगले 5 दिन के भीतर हाई कोर्ट के सामने उचित कारण प्रस्तुत करना होगा।

हाई कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही विद्यालय वसूल सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुल्क पर तुरंत रोक लगाई जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्कूल मनमानी फीस न वसूल पाएं।

कल से खुल जायेंगे स्कूल

महामारी में कई लोगों की नौकरी चली गई, बीमारी के बाद आर्थिक स्थिति भी काफी गड़बड़ हुई है। ऐसे में स्कूलों की तरफ से भारी भरकम फीस का फरमान किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी तरफ यूपी के सभी स्कूल 1 जुलाई से खुल रहे हैं, हालांकि बच्चों को अभी परिसर में नहीं बुलाया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया और अन्य कामकाज शुरु हो जाएंगे। इस दौरान सभी जरूरी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा।

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