कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना-अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दी है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। गंगवार ने कहा कि इस योजना की शुरूआत करने का कल फैसला लिया है। जो कर्मचारी किसी कारणवश नौकरी से अलग हो जाते हैं उनको अगले तीन महीने तक हमारा मंत्रालय आर्थिक सहयोग देगा। इसको आधार से जोड़ने की बात हो रही है।
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मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत बेरोजगारी के दौरान और नया रोजगार मिलने तक राहत राशि सीधे बीमित व्यक्ति के खाते में भेज दी जाएगी। योजना के प्रस्ताव को नई दिल्ली में कल श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। यह सुविधा उन व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी, जो नए रोजगार की तलाश में हैं।
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आपको बता दें कि पहले दो वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति को सुपर स्पेशिलिटि ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। जो अब छह महीने की सेवा वाले कर्मचारी को भी उपलब्ध होगी। इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्होंने बीमा के लिए केवल 78 दिनों का योगदान किया है।