मुंबई। 62 साल के बुजुर्ग पति को अपनी पत्नी से कोर्ट ने तलाक की अपील पर मुहर लगा दिया। तलाक की वजह ये थी की दंपति की कोई औलाद नहीं थी और पत्नी उसे रोज इस बात का ताना मारती थी।पति ने मई 2010 में फैमिली कोर्ट के तलाक नामंजुर करने के फैसले को चुनौती दी थी।मुंबई हाई कोर्ट ने तानों को क्रूरता की श्रेणी में रखा है।
शख्स ने 1995 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पति ने निचली अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।उसके पास कोई सबूत नहीं था।
शख्स ने कहा कि वो मां नहीं बन सकी इस बात का दोषी भी उस को ही ठहराती रही।दोनों की शादी 1972 में हुई थी, लेकिन रोच की किच-किच और लड़ाई झगड़े के चलते 1993 में दोनों अलग रह रहे थे।हालांकि कोर्ट ने पति से अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने खर्च देते रहने का निर्देश दिया है।