रायपुर. कोरोना वायरस की वजह से अब केन्द्रीय जेल में कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है. जेल प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है. जेल में बंद कैदियों (Prisoners) के स्वास्थ्य को देखते हुए 31 मार्च तक ये रोक लगाई गई है. वहीं भविष्य में परिस्थियों को देख आगे का फैसला लिया जाएगा. जेल प्रशासन का ये फैसला सोमवार से ही अमल में लाया जा रहा है. फिलहाल रायपुर और अंबिकापुर के जेल प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
बता दें कि माना जा रहा है कि दूसरे जिलों के लिए भी जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक भी मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव (COVID-19) नहीं पाया गया है. लेकिन सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए है और उसी के तहत जेल प्रशासन ने भी कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइड लाइन
रायपुर केंद्राय जेल के डीआईजी केके गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के अनुसार एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है, जिसमें 31 मार्च तक परिजनों के मुलाकात पर रोक लगाई गई है. हालांकि जेल में लगे ट्रेजिंग कॉलिंग सिस्टम के द्वारा कैदियों को टेलीफोन के जरिए परिजनों से बात करने के लिए महीने में 1 दिन का जो समय दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब हफ्ते में 1 दिन कर दिया गया है. यानि 7 दिनों के भीतर कैदी अपने परिजनों से बातचीत टेलीफोन पर बात कर सकेंगे. केके गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा जेल स्टॉफ की सुरक्षा के लिए भी तमाम इंतज़ाम किए गए है जिसमें सेनिटाइज़र से हांथ धोकर और मास्क लगाकर उन्हें जेल परिसर के भीतर प्रवेश करने निर्देश दिए गए है.