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2007 हैदराबाद बम धमाका मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी,दो आरोपी बरी

2007 हैदराबाद बम धमाका मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी,दो आरोपी बरी

नई दिल्ली: 2007 हैदराबाद दोहरा बम धमाका मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी और अनिक शफीक सईद को को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दो अन्य लोग फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने पांच को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी अंसार अहमद बादशाह शेख पर सोमवार को कोर्ट का फैसला आएगा।

 

हैदराबाद मुंबई ब्लास्ट मामले में दो दोषी 2007 हैदराबाद बम धमाका मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी,दो आरोपी बरी

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आपको बता दें कि 25 अगस्त, 2007 को खानपान की एक लोकप्रिय दुकान, गोकुल चाट और राज्य सचिवालय के पास लुंबिनी पार्क में विस्फोट हुए थे, जिसमें 42 लोग मारे गए थे, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। दिलसुखनगर के एक फुटओवर ब्रिज के नीचे से एक बम बरामद हुआ था।

 

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े दोषी और आरोपी फिलहाल चेरलापल्ली जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ मुकदमा जून 2018 में सुरक्षा आधार पर जेल परिसर में स्थित एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

 

आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दायर किए गए थे। 2014 में, अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उन पर हत्या और अन्य अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था।

 

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By: Ritu Raj

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