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केंद्र सरकार ने दायर किया जवाब, नाबालिग पत्‍‌नी से सेक्स करना रेप नहीं

केंद्र सरकार ने दायर किया जवाब, नाबालिग पत्‍‌नी से सेक्स करना रेप नहीं

नई दिल्ली। नाबालिग से विवाह के आधार पर शारीरिक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में रखने की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। खबरों की माने तो सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि नाबालिग पत्‍‌नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने अपना जवाब देते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 375 अपवाद (2) पति-पत्नी के निजी मामलों से संबंधित है, जो पारंपरिक सामाजिक सरंचना पर आधारित होते हैं।

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इस आधार पर इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 तक का उल्लंघन नहीं कह सकते। सरकार ने शपथपत्र सहित अपने जवाब में कहा कि धारा 375 दुष्कर्म को परिभाषित करती है। साथ ही सरकार ने कहा कि कानून के अनुसार यह सही है कि लड़की की शादी की उम्र अभी 18 साल है और बाल विवाह गैर कानूनी है लेकिन सामाजिक वास्विकता यह है कि देश में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास होने के बावजूद आज बाल विवाह हो रहें हैं।

गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि पति को 15 वर्ष की पत्नी से शारीरिक संबंध पर विशेषाधिकार देते हुए ऐसे संबंध को दुष्कर्म की अपेक्षा अपवाद श्रेणी में रखा गया है। जिससे पति-पत्नी के बीच यौन गतिविधि के अपराधीकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि विवाह के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में लोगों, पुलिस व अधिवक्ताओं की सोच में बदलाव आना चाहिए। वर्तमान में इस विषय पर मौजूद कानून पर्याप्त हैं।

बता दें कि इस मामले में रिट फाउंडेशन ने याचिका दायर की हुई है। याची के अनुसार दिसंबर 2012 में वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आपराधिक कानून में बदलाव किया गया है। इस कानून में पति को 15 वर्ष की पत्नी से शारीरिक संबंध पर विशेषाधिकार देते हुए ऐसे संबंध को दुष्कर्म की अपेक्षा अपवाद श्रेणी में रखा गया है। याची के अनुसार 15 वर्ष की लड़की नाबालिग है और उससे शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में आता है और ये विवाहित महिला के अधिकारों व समानता के अधिकार का हनन है।

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