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कैप्टन को लगा झटका, हाईकोर्ट ने करीबी प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द की

Punjab Haryana High Court कैप्टन को लगा झटका, हाईकोर्ट ने करीबी प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द की

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके प्रधान सचिव की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार में भूकंप आ गया है। बता दें कि कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति को गैर वैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सुरेश कुमार की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है इसलिए इसे रद्द किया जा रहा है। Punjab Haryana High Court कैप्टन को लगा झटका, हाईकोर्ट ने करीबी प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द की

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था। इसके बाद इस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल मोहाली निवासी रमनदीप सिंह ने सुरेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि पंजाब सरकार ने 17 मार्च 2017 को सुरेश कुमार को मुख्‍यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर नियुक्‍त किया था। उनको इस पद पर नियुक्ति देना गलत है। यह एक कैडर का पद है और इस पर केवल एक आइएएस अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है। इस पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति आइएएस नहीं, बल्कि रिटायर्ड आइएएस हैं।ऐसे में इस नियुक्ति को रद किया जाए।

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