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अगर आप भी हैं SBI और HDFC बैंक के ग्राहक तो जान लें ये नए नियम, बंद हो सकती हैं आपकी बैंकिंग सेवाएं

bank अगर आप भी हैं SBI और HDFC बैंक के ग्राहक तो जान लें ये नए नियम, बंद हो सकती हैं आपकी बैंकिंग सेवाएं

अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक में है तो हो जांए सावधान। यह खबर आपके लिए ही है। बैंक के सभी ग्राहकों को नए नियम जानने होंगे।

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बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट

बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने ग्राहकों को मेल भेजकर कहा है कि इस महीने तक यानी 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

एसबीआई ने भी ग्राहकों से की अपील

नए नियम आने के बाद एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को भी अलर्ट कर दिया है। उन्होंने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विशेष अपील की है कि सभी खाताधार जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें। बैंक के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है.

एचडीएफसी बैंक ने दी यह सलाह

एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139।। के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा।

30 सितंबर है आखिरी तारीख

गौरतलब है कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है।

यह रही प्रक्रिया

आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं। पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं । अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।

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