नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो जाने के बाद से अगर कोई 5 करोड़ से ज्यादा का कर चोरी करता है तो ये गैर जमानती अपराध होगा, और पुलिस के पास बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।
केंद्रीय जीएसटी कानून के मुताबिक, यदि वस्तु और वस्तु कर योग्य की देय राशि 5 करोड़ को पार कर जाती है तो कानूनी तौर पर गैर जमानती अपराध होगा। जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है।
सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए एक जुलाई तक का समय सुनिश्चिच किया है। जीएसटी लागू होने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर और अन्य स्थानीय चुंगियां एक ही कर में समावेशित हो जाएंगी। एफएक्यू के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में दोषी पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी को आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। ऐसे मामलों में अदालत की तरफ से किसी भी तरह के आर्डर या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी।