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ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

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शिवनंदन सिंह संवाददाता

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने केस को सुनवाई योग्य माना। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने साल 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत दलील पेश कर परिसर में दर्शन-पूजन की अनुमति पर आपत्ति जताई थी। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि शृंगार गौरी में दर्शन-पूजन की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पोषणीयता पर वाराणसी की जिला अदालत को विचार करने का निर्देश दिया था।

IMG 20220912 151154 ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

 

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने फैसले के बाद कहा कि ‘भारत आज खुश है। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए।

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हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने हमारे सारे फैसले मान लिए। मुस्लिम पक्ष की याचिका रिजेक्ट कर दी गई है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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वही मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पक्षों को धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है, जो भी तथ्य, तर्क और साक्ष्य है, वह कोर्ट के सामने रखे जा सकेंगे। पोषणीयता को लेकर चल रहे सवाल अब समाप्त हुए। भारत के न्यायालय समर्थ हैं जो इन सवालो का जवाब आसानी से दे सकते हैं।

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