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Article 370: सुप्रीम कोर्ट का तुरन्त सुनवाई करने से इंकार लेकिन सुनवाई होगी जरूर

SUPREME COURT Article 370: सुप्रीम कोर्ट का तुरन्त सुनवाई करने से इंकार लेकिन सुनवाई होगी जरूर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने अदालत से आग्रह किया कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

पीठ ने शर्मा से कहा कि उनकी याचिका पर उचित सुनवाई की जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणाकी थी। इससे पहले संसद ने इस सम्बन्ध ने एक प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी।

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेता फारूख अब्दुल्ला ने भी कहा था कि वह कश्मीर से धारा 370 को हटाने के फैसले के को अदालत में चुनौती देने की बात कही थी।

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