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शिवसेना के नाम-निशान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, SC ने शिंदे गुट से उद्धव की याचिका पर जवाब मांगा

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शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि, उद्धव गुट और शिंदे के खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी इस स्थित में हम ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकते हैं। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। उद्धव गुट की ओर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने अदालत से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। शिंदे गुट ने भी उद्धव की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष जरूर सुने।

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चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो अब एक ही आशा बची है- सर्वोच्च न्यायालय। हम वहां जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे।

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