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यूपी: श्रम कल्याण परिषद का बड़ा फैसला, अब बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये

10 09 2020 09adi01 20730381 14919 यूपी: श्रम कल्याण परिषद का बड़ा फैसला, अब बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद ने एक अहम फैसला लेते हुए संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की बेटियों के विवाह की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दी है।

अब बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये

राज्य की बेटियों को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहयोग राशि को दोगुना कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के परिवारों की बेटियों के लिए शादी में दी जाने वाली अनुदान राशि 51 हजार रुपये कर दी गई है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद ने लखनऊ में हुई बैठक एक बैठक में यह अहम फैसला लिया है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की बेटियों को दी जाने वाली विवाह की अनुदान राशि 25 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दी है।

‘मजदूरों को इस फैसले से बड़ी सहायता मिलेगी’

परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने बताया कि इस फैसले के बाद संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को बेटियों की शादी करने में बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं जो उनको लाभ पहुंचाएंगे।

‘प्रदेश विवाह अनुदान योजना’ के तहत मिलेगी राशि

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की बेटियों को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश विवाह अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के शहरी और ग्रामीण परिवारों की बेटियों को शामिल किया गया है। जो लोग आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण अपनी बेटियों की शादी करवाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे परिवारों को सरकार इस योजना के तहत 51 हजार रुपये देगी। यह लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो।

2016-17 में हुई थी योजना की शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विवाह अनुदान योजना की शुरुआत 2016-17 में की गई थी। जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के परिवार की दो बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देती है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों की बेटियों को यह लाभ दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 46 हजार 80 रूपये या इससे कम हो।

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