लखनऊ। देश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। जिसके चलते सभी राज्य सरकारों द्वारा धीरे-धीरे लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। जिसमें आरोपी को 5 साल तक सजा का प्रावधान है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कठोर कानून लाने का ऐलान किया था। देवरिया और जौनपुर उपचुनाव में रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को कहा था कि लव जिहाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लेकर आएगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद सरकारी महकमा लव जिहाद पर कड़ा कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद पर ऐसे कठोर कानून का मसौदा तैयार कर राज्य के कानून मंत्रालय को भेजा है।
लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी में यूपी सरकार-
बता दें कि यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद पर ऐसे कठोर कानून का मसौदा तैयार कर राज्य के कानून मंत्रालय को भेजा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। यह प्रस्तावित कानून शादी के नाम पर कथित तौर पर महिला के धर्मांतरण से जुड़ा है, इसे भाजपा नेता लव जिहाद का नाम देते हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे सामाजिक विद्वेष और वैमनस्यता बढ़ी है। ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को भी धूमिल करती हैं, लिहाजा कठोर कानून समय की जरूरत है। पाठक ने कहा कि जैसे ही हमें गृह विभाग से इस बाबत प्रस्ताव मिलेगा, हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। देवरिया और जौनपुर उपचुनाव में रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि जो भी बहन-बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करेगा, उसका “राम नाम सत्य है” हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहा था-
यूपी के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि शादी धर्मांतरण का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद में जो भी शामिल पाया जाएगा, उनके पोस्टर लगवाए जाएंगे। प्यार के नाम पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़कियों को कथित तौर पर बहला-फुसला कर या जबरन धर्मांतरण को अक्सर लव जिहाद का नाम दिया जाता है।