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5 अगस्त को खुलने जा रहे हैं जिम और योगा क्लास, यहां जान ले कौन से नियमों का करना होगा पालन

gym 5 अगस्त को खुलने जा रहे हैं जिम और योगा क्लास, यहां जान ले कौन से नियमों का करना होगा पालन

कोरोना महामारी के चलते देशभर के जीम और योग क्लास बंद है। लेकिन अब सरकार ने जिम और योगा क्लास को 5 अगस्त से अनलॉक के तीसरे चरण में खोलने का फैसला लिया है।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते देशभर के जीम और योग क्लास बंद है। लेकिन अब सरकार ने जिम और योगा क्लास को 5 अगस्त से अनलॉक के तीसरे चरण में खोलने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम को लेकर कोरोना को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक जिन क्षोत्रों में ज्यादा केस हैं यानि कंटेनमेंट जोन में योग क्लास और जिम खोलने का इजाजत नहीं है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं।

जाने क्या है गाइडलाइंस के नियम

1-गाइडलाइंस में कहा गया है कि योग खुली जगह पर हो। फिटनेस सेंटर में लोगों के आने जाने का वक्त तय हो ताकि भीड़ न लगे और लोगों को बैच में बांटा जाए। हर बैच में 15 से 30 मिनट का समय होना चाहिए।

2- जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 95 प्रतिशत से कम है उनको योग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

3- गाइडलाइंस के अनुसार जहां तक हो सके लोगों के बीच 6 फिट की दूरी होनी चाहिए। मास्क और जरूरी है।

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4- 25 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से पहली बार सरकार ने अनलॉक-3 के तहत पहली बार जिम खोलने की इजाजत दी है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाएहैं जिनका उपयोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए करना है।

5- दिशानिर्देश में कहा गया कि ऐसे सभी योग संस्थान और जिम के प्रवेश द्वार पर हाथ को रोगाणुमुक्त करने के लिए सैनिटाइजर और शरीर का तापमान जांचने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

6- दिशानिर्देश के मुताबिक, ”सभी सदस्य, आगंतुकों और कर्मचारी योग संस्थान या जिम के अंदर हर वक्त खतरे की पहचान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं।

7- दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए कॉल सेंटर/ राज्य हेल्पलाइन/ एंबुलेंस को कॉल कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए।

8- दिशानिर्देश में कहा गया कि योग सेंटर या जिम में आने वाले लोगों से बाहर जूते उतारवाए जाए और जरूरी हो तो हर परिवार को अलग-अलग पाली में रखा जाना चाहिए। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

9- गाइडलाइंस के मुताबिक वातानुकूलन/ वेंटिलेशन के लिए केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार निमय लागू होंगे। जिसमें जिम या योग संस्थान में वातानुकूलन उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।

10- दिशानिर्देश के अनुसार बीमार व्यक्तियों को ऐसे कमरे में रखा जाए जहां वो अकेला हो। जब चक उसकी डॉक्टरी जांच न हो जाए तब तक उसको मास्क और फेस कवर दिया जाना चाहिए। वहीं इसकी जारकारी नजदीकी अस्पताल में दी जानी चाहिए।

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