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बिहार-तेजस्वी को बंगला खाली करने से मिली राहत-कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

Untitled 87 बिहार-तेजस्वी को बंगला खाली करने से मिली राहत-कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल सरकारी आवास को खाली करने को लेकर राहत मिली है। बता दे कि अदालत ने उनके सरकारी आवास को खाली करने संबंधित राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित कर दिया है. अब इस मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद अन्य न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।

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भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार

न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने तेजस्वी यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि महागठबंधन सरकार के जाने के बाद बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार बनी।

इसके बाद याचिकाकर्ता और उसके दल से जुड़े पूर्व मंत्रियों को दिये गये सरकारी आवास को खाली कराने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। याचिकाकर्ता पूर्व उपमुख्यमंत्री हैं, इसलिए इन्हें उसी आवास में रहने दिया जाये।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता उसी आवास में रह रहे हैं, जो आवास उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित है. याचिकाकर्ता अब उपमुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए नेता विरोधी दल के नाम से जो आवास आवंटित है उसमें चले जाएं।

बता दे कि बाहर में नई सरकार बनाने को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल की ओर से समय मांगा था।

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