नई दिल्ली। बिहार में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के ऊपर दोहरे हत्याकांड मामले में वारंट जारी किया गया था जिस पर पप्पू यादव की ओर से परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण किया था जिस पर अदालत की ओर से उन्हें 10-10 हजार के मुचलका पर रिहा कर दिया। बता दे कि बुधवार को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
कलानंद झा और अजय सिंह की हत्या
बता दें कि वर्ष 1991 में जानकी नगर थाना क्षेत्र में कलानंद झा और अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पप्पू यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल पप्पू यादव जमानत पर थे, लेकिन बुधवार को बेल बॉड को खारिज कर दिया गया। एसएसपी को वारंट की तामील के लिए भेजा गया है।
बिहार में बीजेपी को बहुमत नहीं फिर क्यो बांट रही है कर्नाटक में प्रवचन: तेजस्वी यादव
बिहार-तेजस्वी को बंगला खाली करने से मिली राहत-कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक
सफाई-साक्ष्य के लिए मामला लंबित
मामला अभी विशेष न्यायालय के अंतर्गत सफाई-साक्ष्य के लिए लंबित है। सांसद पप्पू यादव की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। इस कारण विशेष न्यायालय ने उनका बैल बांड को कैंसिल कर दिया था।