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सबरीमाला मंदिर में अब जा सकेंगी हर उम्र की महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

supreem court 1 सबरीमाला मंदिर में अब जा सकेंगी हर उम्र की महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली: केरल के सबरीमाला में विराजमान भगवान अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोरट् ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाएं जा सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ 53 साल पुराना कानून आज असंवैधानिक हो गया. पांच जजों की बेंच में चार जजों ने अलग अलग फैसला पढ़ा लेकिन सभी के फैसले का निष्कर्ष एक ही है, इसलिए इसे बहुमत का फैसला कहा जा सकता है.

supreem court 1 सबरीमाला मंदिर में अब जा सकेंगी हर उम्र की महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

जिन चार जजों ने फैसला पढ़ा उनमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूर्ण, जस्टिस नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं. कोर्ट के फैसले के बाद त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड के प्रेसीडेंट ए पद्मकुमार ने कहा कि हम दूसरे धार्मिक गुरुओं का समर्थन लेकर इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

ये कोर्ट तय नहीं कर सकता

फैसले में बेंच की इकलौती महिला सदस्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा की राय बहुमत से अलग रही. इंदु मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले का व्यापक असर होगा, धर्म का पालन किस तरह से हो, ये उसके अनुयायियों पर छोड़ा जाए. ये कोर्ट तय नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ ही धार्मिक मान्यताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

अध्यात्म की खोज में बराबर की हिस्सेदार हैं महिलाएं

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”महिलाएं दिव्यता और अध्यात्म की खोज में बराबर की हिस्सेदार हैं. बनी बनाई मान्यताएं इसके आड़े नहीं आनी चाहिए. समाज को भी सोच में बदलाव लाना होगा, महिलाएं पुरुषों के समान हैं.”

कोर्ट ने कहा, ”पितृसत्तात्मक सोच आध्यात्मिक मामलों में आड़े नहीं आनी चाहिए. हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का जरिया है. कुछ लोगों को किसी धार्मिक प्रक्रिया से बाहर रखना सही नहीं है. अयप्पा के अनुयायी अलग धार्मिक मत नहीं है ये हिन्दू धर्म का ही हिस्सा है.” कोर्ट ने कहा, ”धर्म के पालन का मौलिक अधिकार पुरुष और महिला को एक समान उपलब्ध हैं. अनुच्छेद में दी गयी नैतिकता की शर्त इस मामले में आड़े नहीं आती है.”

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