आज केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए वीजा 31 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया। उन्हें वीज़ा विस्तार के लिए संबंधित FRRO/FRO को आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, “COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण, कई विदेशी जो मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए थे, अपने गंतव्य के लिए उड़ानों के अभाव में देश में फंस गए। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को उनके नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त आधार पर विस्तारित करके भारत के भीतर रहने की सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा जो वर्तमान में 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध है, उसे अब केंद्र सरकार ने 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।”
MHA ने एक बयान में कहा, “बाहर निकलने से पहले, वे e-FRRO पोर्टल पर बाहर निकलने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि संबंधित FRRO/FRO द्वारा बिना किसी ओवरस्टे जुर्माना के मुफ्त आधार पर प्रदान किया जाएगा।”
केंद्र ने आगे कहा, “यदि 30 सितंबर, 2021 से आगे वीजा के विस्तार की जरूरत है, तो संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन e-FRRO मंच पर वीजा के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर संबंधित FRRO/FRO द्वारा विचार किया जाएगा, मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता के अधीन।” हालांकि, किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगान नागरिकों को अफगान नागरिकों के लिए अलग से जारी दिशा-निर्देशों के तहत वीजा के विस्तार की अनुमति दी जाएगी, बयान में बताया।