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उत्तर प्रदेश: बिना इजाजत के मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगी रोक

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद यूपी का सरकारी तंत्र कामकाज को लेकर काफी कृतसंक्लप है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्ठलों पर लाउडस्पीकरों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश से अवगत करवा दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। specker उत्तर प्रदेश: बिना इजाजत के मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगी रोक

इसके बाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक तौर से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषणनियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है. फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।यूपी के आईजी  ने एसपी-एसएसपी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है।

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