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सदन में पारित हुआ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक

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विपक्ष के भारी भरकम विरोध के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिष्ठित विधायक 2021 विधानसभा में पारित हो गया है। जिसके पास धर्म परिवर्तन कर धोखाधड़ी करके शादी करने वालों पर सजा का प्रावधान है।

सुरेश खन्ना ने कहा आ रहे थे कई धोखाधड़ी के मामले

बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामले कई सामने आ रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको ले करके  अपनी मंशा पहले से ही साफ कर दी थी। इसके बाद इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में बुधवार को पास हो गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसे पाया गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही है। इसके बाद इस पर लगाम लगाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया और अब यदि इस तरह की कोई घटना सामने आती है। तो उस पर इसी कानून के माध्यम से सजा का प्रावधान किया गया है।

ये है सजा का प्रावधान

धर्म परिवर्तन कर धोखाधड़ी से विवाह करने पर अब कम से कम तीन वर्ष ,अधिकतम 10 वर्ष जेल की सजा होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है। तो उसे दो माह पहले सूचना देनी होगी। बताते चलें कि सरकार पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी थी । जिसके बाद आज विधानसभा में इसे पास कराया गया।

विपक्ष के विरोध के बीच पास हुआ विधेयक

इस कानून के पास होने से पूर्व विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। सपा के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। तो वही इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा की गई। जिस पर कांग्रेस नेता विधानमंडल अराधना मिश्रा ने विवाह को निजिता से जुड़ा मामला बताया।

तीन अन्य कानून भी हुए पास

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज तीन अन्य कानून भी पास किए गए। इन बिलों को सर्वसम्मति के द्वारा इन कानून को विधानसभा में पारित कराया गया। जिनमें यह कानून निम्नलिखित है:-

– उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपति विरूपण विधेयक 2021 को पुस्थापित किया गया

– उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित किया गया

– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया।

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