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बरेली: नाबालिग बहनों की तस्करी पर आठ साल बाद 6 लोगों को उम्रकैद

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बरेली: बरेली जिले में स्‍पेशल कोर्ट ने नाबालिग बहनों की तस्‍करी के मामले में आठ साल बाद छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष अदालत ने दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के पहले केस में स्‍पेशल कोर्ट ने तस्करी कर लाई गई नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी कल्लू उर्फ नरेंद्र पर 45000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, नाबालिग लड़कियों को बेचने का अनैतिक व्यापार करने की आरोपी दो महिलाओं, उनके पतियों सहित पांच पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

2013 की है घटना

बता दें कि वर्ष 2013 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की टीम को मुखबिर से खबर मिली थी कि पश्चिम बंगाल से अपहरण कर लाई गई कुछ लड़कियां मीरगंज क्षेत्र के चुरई दलपतपुर गांव के कल्लू के घर पर हैं। इस पर एसआइ बाबूराम शर्मा ने पुलिस टीम के साथ 6 मई को कल्लू के घर पर छापेमारी की, जिसमें टीम को दो नाबालिग बहनें मिलीं। उन्‍होंने खुद को पश्चिम बंगाल के थानाक्षेत्र कल्याणी का निवासी बताया था।

नाबालिक लड़कियों ने पूछताछ में बताया था कि वह 2 अप्रैल, 2013 को स्कूल पढ़ने गयी थीं। उस समय उन्‍हें अंगूरी नाम की महिला हाबड़ा स्टेशन पर मिली, जो दोनों को घुमाने के बहाने बरेली ले आई। इसके बाद दोनों को दो दिन तक मीरगंज क्षेत्र के शेखुपुरा के जहांगीर और उसकी पत्नी रेशमा के घर रखा गया। फिर नाबालिग लड़कियों को अंगूरी ने कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के इकबाल के घर पर रखा था।

26000 में बेचा था दोनों नाबालिगों को

अंगूरी ने इसके बाद मीरगंज के सराय खास निवासी रईस के जरिए दोनों नाबालिगों को 26000 रुपये में चुरई दलपतपुर के कल्लू उर्फ नरेंद्र को बेच दिया। इसके बाद आरोपी कल्लू ने उन्‍हें 13 दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा और दोनों के साथ दुष्कर्म किया। अब आठ साल बाद इस मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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