नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को कथित सेक्स सीडी मामले में चल रहे आपराधिक मुकदमे में आरोपी के रूप में रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे और एसए नाज़ेर की बेंच ने एक जांच एजेंसी सीबीआई की याचिका पर बघेल को नोटिस जारी किया जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर के आपराधिक मामले को स्थानांतरित करने की मांग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कथित रूप से गवाहों को धमकी दी है।
सीबीआई ने सितंबर 2018 में बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया था, तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने एक शिकायत पर कहा था कि उन्होंने तत्कालीन राज्य पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत को फर्जी सेक्स सीडी मामले में फंसाने की कोशिश की थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजेंसी के पास शिकायत दर्ज कराई है कि मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने के लिए आरोपियों के इशारे पर उन्हें धमकी दी गई है।