प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती 2021 में आयु सीमा बढ़ाने के मामले में सुनवाई होगी। दारोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन अफसर भर्ती में अदालत ने आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यूपी सरकार से जानकारी मांगी थी।
बता दें कि, प्रदेश सरकार 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों पर भर्ती कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर 5 जुलाई, 2021 को यह आदेश दिया था।
अभी अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई
आयु सीमा छूट के मामले में अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और सर्वेश्वरी प्रसाद ने बहस की थी। याचिका में बताया गया कि, 24 फरवरी 2021 को 9027 दारोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन अफसर के कुल 9534 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भर्ती के लिए 1 जुलाई, 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई थी।
प्रदेश में इन पदों पर 5 साल से भर्ती न होने के कारण कई लोगों की उम्र अधिक हो गई है। सरकार ने कॉन्स्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी थी, इसलिए दारोगा भर्ती में भी आयु में छूट देने की मांग की गयी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद याचिका दायर की गई।