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हिजाब पर विवाद मामले में बड़ी खबर, कर्नाटक HC ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगाई रोक

123 1 हिजाब पर विवाद मामले में बड़ी खबर, कर्नाटक HC ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगाई रोक

हिजाब विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है।

कर्नाटक HC ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगाई रोक

हिजाब विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।

‘हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं’

चार छात्राओं ने राज्य के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कर्नाटक हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। हिजाब विवाद मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है।

बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को किया गया था रेफर

यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था। वहीं हिजाब मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पीठ के सामने सुनवाई हुई थी। मामले की सुनावाई के दौरान जज केएस दीक्षित ने कहा था कि चीफ जस्टिस को यह तय रना चाहिए कि क्या इस पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हिजाब विवाद मामला

हिजाब विवाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’

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